पोलराइज डॉन मिशन ने स्पेस में पहला प्राइवेट स्पेस वॉक करके एक नया इतिहास रचा है लेकिन इस मिशन पर काफी बड़े कानूनी सवाल खड़े हो गए यह कहा जा रहा है कि पोलराइज डॉन मिशन ने आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल सिक्स का वायलेशन किया है आर्टिकल सिक्स कहता है कि स्पेस में किसी भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी की एक्टिविटीज को सही अथॉरिटी से मंजूरी और लगातार सुपरविजन की जरूरत होती है इस ट्रीटी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जैसे एक्सप्लोरेशन और आउटर स्पेस का यूज सभी देशों के बेनिफिट के लिए होना चाहिए आउटर स्पेस सभी स्टेट्स के लिए फ्री होना चाहिए कोई भी देश स्पेस में अपना दावा नहीं कर सकता मून और दूसरे सेलीस्टियल बॉडीज का यूज सिर्फ शांति के लिए होना चाहिए स्टेट को अपने नेशनल स्पेस एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार माना जाएगा चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी स्पेस में होने वाले डैमेज के लिए स्टेट जिम्मेदार होंगे और स्पेस और सेलीस्टियल बॉडीज को हार्मफुल कंटेम से बचाना होगा